देहरादून।।उत्तराखण्ड में अनिवार्य अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण अधिनियम 2017 के धारा 16 के अंतर्गत शासन स्तर पर निम्न अधिकारियों के स्थानांतरण किये गए है।

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