सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ,EWS आरक्षण पर लगाई मुहर ।।

सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगो को 10 प्रतिशत आरक्षण रहेगा लागू ।

2019 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया ews का 10 प्रतिशत आरक्षण ।

केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में सविंधान के 103 वें संसोधन में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को सरकारी नोकरी व पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी । EWS की वैद्यता के खिलाफ 30 के लगभग याचिकाएं Ews को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी । जिसकी सुनवाई उच्चतम न्ययालय के 5 सदस्यीय सविंधान पीठ के द्वारा सुनवाई को सुना गया ।जिसकी अंतिम सुनवाई 27 अक्टूबर को पूरी हुई और अपने फैसले को सुरक्षित रखा गया ।आज 5 सदस्यीय सविंधान पीठ  जजो के द्वारा न्यायालय में फैसला सुनाते हुए  सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े  लोगो के लिये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की मुहर लगा दी ।सविंधान पीठ के 5 जजो में से तीन जजो ने 10 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है ।जिससे ews पर आज  न्ययालय की विधि मुहर भी लग चुकी है जो कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो के लिये अन्य वर्गों की भांति आरक्षण लागू रहेगा ।

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