रुद्रप्रयाग ।।गत दिवस रुद्रप्रयाग पुलिस के स्तर से जवाड़ी बाईपास चौकी पर चेकिंग के दौरान केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे यात्रियों के पास से फर्जी पंजीकरण मिलने पर यात्रियों द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर कुल 09 मुकदमे पंजीकृत किये गये थे। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एसपी रुद्रप्रयाग ने प्रेस वार्ता करके दी गयी थी। रुद्रप्रयाग पुलिस का चेकिंग अभियान आज भी निरन्तर जारी है। आज भी चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल ने सख्ती के साथ चेकिंग की कार्यवाही की गयी। जवाड़ी पर पहुंचे वाहनों में आये यात्रियों के पंजीकरण को पर्यटन विभाग की टीम के स्तर से नियुक्त स्कैन करने वाले कार्मिकों द्वारा चेक करने पर पाया तो यात्रियों के एक समूह द्वारा दिखाये गये रजिस्ट्रेशन में दर्शायी गयी तिथि और उक्त रजिस्ट्रेशन की वास्तविक तिथि में अन्तर आया। यात्रियों से पूछताछ की गयी तो उन्होने हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन होना बताया गया। इन यात्रियों को कोतवाली रुद्रप्रयाग लाया गया। इनमें से शिकायतकर्ता श्री कानू बनिक पुत्र श्री रवि बनिक निवासी ग्राम जोयनगर, पो0 विरेन्द्र नगर, थाना जिराना, जिला प0 त्रिपुरा, राज्य त्रिपुरा ने अपनी शिकायत के माध्यम से बताया कि वे कुल 10 दोस्तों का समूह केदारनाथ यात्रा पर आये थे। कल वे हरिद्वार रेलवे स्टेशन के निकट कमला ट्रैवल्स में गये और केदारनाथ धाम जाने हेतु गाड़ी बुक करायी व 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराये गये। इसके एवज में इनके द्वारा कुल 25000 रुपये की धनराशि दी गयी है। आज प्रातःकाल हरिद्वार से चलने के उपरान्त जब ये जवाड़ी बाईपास पुलिस चौकी पर पहुंचे तो चेकिंग के दौरान इनको ज्ञात हुआ कि इनको उपलब्ध कराये गये रजिस्ट्रेशन जो कि 24 जून का था और उसमें फर्जी तरीके से 24 मई की तिथि अंकित की गयी है। कोतवाली रुद्रप्रयाग पुलिस ने इनकी शिकायत के आधार पर पुलिस के स्तर से ठगी करने, जालसाजी व दस्तावेज का उपयोग धोखाधड़ी करने के प्रयोजन, जाली दस्तावेज का असली में उपयोग करने सम्बन्धी धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित कर दी गयी है।
जनपद पुलिस केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है व जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों से अपील है कि वे अपना पंजीकरण करने के उपरान्त ही श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आयें व पुलिस प्रशासन द्वारा बनायी जा रही व्यवस्थाओं में सहयोग करें। साथ ही इस बात के लिए भी चेतावनी जारी करती है कि यदि किसी भी यात्री अथवा टूर ऑपरेटर या ट्रैवल्स ऐजेन्सी के स्तर से कूटरचित पंजीकरण लाया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।