देहरादून
सीएम की सख्ती के बाद वन विभाग ने लिया फैसला,
मानव बस्तियों पर हमला कर रहे गुलदार को मारने के हुए आदेश ,
वर्तमान विषम परिस्थिति में यह समाधान हो गया है कि उक्त गुलदार मानव जीवन के लिए खतरा है,
निर्देशों में कहा गया की जन सुरक्षा विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उक्त गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने अथवा ट्रॅक्युलाईज करने के समस्त प्रयास प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किये जाये,
यदि गुलदार को पकडने के सम्पूर्ण प्रयासों के उपरान्त भी पकडा न जाये तो ऐसी दशा में अपरिहार्य परिस्थितियो मे जन सुरक्षा विशेष रूप से छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस चिन्हित गुलदार को अंतिम विकल्प के रुप में नष्ट करने की अनुमति प्रदान की जाती है,
उक्त अनुमति के दौरान निम्न प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः-
1. यह आदेश केवल इस घटना हेतु उत्तरदायी चिन्हित गुलदार हेतु प्रभावी होगा।
2 . प्रभागीय वनाधिकारी इस कार्यालय के पत्रांक 179/6-28 दिनांक 25 जुलाई 2022 एवं 203/6-28, दिनांक 27 जुलाई 2022 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।
3 . क्षेत्र मे कैमरा ट्रैप तथा पी०आई०पी० के माध्यम से गुलदार की उपस्थिति की निगरानी की जाये। यथासंभव ड्रोन द्वारा भी क्षेत्र में निगरानी रखी जाये।
4. घटना स्थल से प्राप्त डी०एन०ए० सैंपल का परीक्षण भी तत्काल करा लिया जाये।
5. संबंधित वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक घटनाक्रम पर निगरानी रखेंगे एवं आवश्यकतानुसार प्रभागीय वनाधिकारी को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
6. यह आज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन तक वैध रहेगी और इस अवधि के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. उक्त आदेश पर कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं यदि उक्त 15 दिन की समयावधि के भीतर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है तो उसकी सूचना अवधि समाप्त होने की तिथि के अगले कार्यालय दिवस में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
8. गुलदार को पकडने अथवा अंतिम विकल्प के रूप में नष्ट किये जाने की स्थिति में तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जाये।