पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सीबीआई कोर्ट से लगा है झटका,
दोनों नेताओं को स्टिंग मामले की जांच के मद्देनजर वॉयस सैंपल देने होंगे,
सीबीआई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया,
आवाज के नमूने कब कहां और कैसे लिए जाएंगे ये सब सीबीआई की टीम तय करेगी,
कोर्ट के आदेश पर हरीश और हरक को सीबीआई से नोटिस भी जारी कर दिए गया है,
बचाव पक्ष के वकील सीबीआई की मांग का विरोध कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने फैसला सीबीआई के हक में दिया,
विधायक मदन बिष्ट और उमेश कुमार को भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे,
2016 में स्टिंग हुआ था जिसकी जांच सीबीआई कर रही है,
हालांकि स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मसले पर ही 27 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है,
मगर उससे पहले ही सीबीआई कोर्ट का आदेश हरीश और हरक की मुश्किल बढ़ा सकता है,