पिथौरागढ़ से दीपक जोशी की रिपोर्ट: आगामी शादियों के सीजन के दृष्टिगत* जनपद पिथौरागढ़ स्तर पर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज दिनांक 30.03.2022 को *पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्री लोकेश्वर सिंह* के आदेशानुसार, *प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ श्री मोहन चन्द्र पाण्डे* की अध्यक्षता में, कोतवाली पिथौरागढ़ में जनपद के बारातघर संचालक, डीजे संचालक, बैंड-बाजा संचालकों तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च संचालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी में उपस्थित विभिन्न संचालकों से निम्न विषयों पर चर्चा की गयी ।
1- गोष्टी के माध्यम से सभी संचालकों को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशो अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन के क्रम में अवगत कराया गया ।
2- सभी धर्मो के प्रबंधको को अवगत कराया गया कि धार्मिक स्थलो पर बजने वाले माइक/लाउडस्पीकरो की ध्वनि निर्धारित ध्वनि विस्तारक मानकों एवं समय के अनुसार रखेंगे । नियमों का उल्लंघन किए जाने की दशा में संबंधित प्रबंधकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
3- बारातघर, डीजे, बैंड संचालकों को बताया गया कि वर्तमान में प्रचलित शादी-विवाह या अन्य कार्यक्रमो के आयोजनों की बुकिंग लेते समय संबंधित आजोजनकर्ताओं को दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में अवगत कराएंगे जिससे भविष्य में शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो सके ।
4- बैंकट हाल एवं डीजे संचालकों को अवगत कराया गया कि किसी भी आयोजन में रात्रि 10:00 बजे के पश्चात डीजे न बजाया जाये । नियमों का उल्लंघन किए जाने की दशा में पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दें । जिससे संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
5- शादी/विवाह आयोजनों में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से बैंकट हॉल/बारात घर संचालकों को मानको के अनुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए।
6- मैरिज हॉल संचालकों, डीजे संचालकों, बैंड बाजा संचालकों को बताया गया कि किसी भी शादी/विवाह आयोजनो में जाने से पूर्व अपने यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अवश्य कराये। जिससे अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही की जाएगी।