पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल रेंज महोदया द्वारा रेंज के समस्त SSP/SP को जनपदों में संचालित हुक्काबार संचालको द्वारा अपने हुक्काबार में अवैध रुप से मादक पदार्थों एवं शराब का सेवन कराने के सम्बन्ध में ऐसे संचालको के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया।
डी0आई0जी0 महोदया द्वारा रेंज के समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि, अपने-अपने जनपदों में संचालित हुक्काबार संचालको द्वारा लाईसेन्स की शर्तो के विपरीत हुक्काबार में अवैध रुप से मादक पदार्थों एवं शराब का सेवन कराये जाने के अतिरिक्त होटल एवं रेस्टोरेंट की आड़ में बिना लाईसेंस हुक्काबार/मादक पदार्थो का सेवन होने की शिकायत पर पुलिस द्वारा मात्र पुलिस अधिनियम के तहत संचालक/मालिको के विरूद्ध सूक्ष्म कार्यवाही की जाती है।
लाईसेंसी शर्तो का उल्लघंन करके अवैध रुप से संचालित होने वाले ऐसे हुक्काबार संचालको एवं होटल/रेस्टोरेंट मालिको के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कार्यवाही की जाय।