उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिडकुल भर्ती गड़बड़ी प्रकरण की जांच को डीजीपी अशोक कुमार को अवमानना का नोटिस जारी किया,।
डीजीपी को नोटिस का जबाब देने को कहा गया,
कोर्ट के आदेश ना मानने को को लेकर अवमानना का नोटिस हुआ जारी ,
वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने किया नोटिस जारी,
अल्मोड़ा निवासी प्रकाश पांडे की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद डीजीपी को नोटिस हुआ जारी,
पांडे की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि प्रदेश में सिडकुल में 2016-17 में विभिन्न पदों के लिये हुई भर्ती में गड़बड़ी सामने आई थी। शासन की ओर से इस मामले की जांच पुलिस की शाखा विशेष कार्य बल (एसआईटी) को सौंपी गई लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हुई,
इस मामले को याचिकाकर्ता की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी,
उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2022 को एक आदेश पारित कर एसआईटी को तीन महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे,
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि एसआईटी की ओर से आठ महीने बीतने के बावजूद जांच पूरी नहीं की गयी,
याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार को पक्षकार बनाया गया ,