UKSSS C भर्ती घोटले की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट ,सीबीआई की मांग खारिज।राज्य हाईकोर्ट यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में धामी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट, सीबीआई जांच की मांग ठुकराई
नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज किया,
हाईकोर्ट के न्यायधीश संजय मिश्रा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की,
सुनवाई के दौरान कोर्ट राज्य सरकार की ओर से इस मामले में की जा रही जांच से संतुष्ट दिखा,
कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं ,
सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा गया था कि इस मामले में 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है, 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 28 से 30 के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, एसटीएफ की जांच में संदेह नही है।