उत्तराखंड-राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना और प्रस्तावों पर विचार करते हुए, उत्तराखण्ड सरकार ने 23 जनवरी, 2025 (बृहस्पतिवार) को सामान्य नगर निकाय चुनाव के मतदान के दिन राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, निगमों, परिषदों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, कारीगरों और मजदूरों के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी इस दिन बंद रहेंगे।

यह निर्णय राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों और मतदाताओं को मतदान का अधिकार प्रयोग करने में सहूलियत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

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