सभी राशन कार्ड धारकों का होगा सत्यापन*
*10 दिसंबर तक अभिलेख जमा कराने की अपील*
जनपद के अंतर्गत आरसीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पर उ Status में प्रदर्शित हो रहे राशन कार्ड धारकों को आगामी 10 दिसंबर तक उनसे संबंधित सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान में आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे ताकि राशन कार्ड धारकों का सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा सके।
जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि राज्य खाद्य योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक व अंत्योदय परिवारों के द्वारा राशन कार्ड के सत्यापन हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने से उ Status में प्रदर्शित हो रहे राशन कार्डों का सत्यापन किया जाना है। उन्होंने बताया कि जनपद में प्राथमिक परिवार के 306 राशन कार्ड (1154 यूनिट) अंत्योदय के 65 राशन कार्ड (136 यूनिट) तथा राज्य खाद्य योजना के 944 राशन कार्ड (3182 यूनिटें) सत्यापन हेतु अवशेष हैं। उन्होंने बताया कि आरसीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पर U Status में प्रदर्शित हो रहे उक्त राशन कार्ड धारकों से अपील करते हुए कहा कि सभी राशन कार्ड धारक उनसे संबंधित सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान में अपना आधार कार्ड, मुखिया का फोटो एवं वोटर कार्ड, बैंक खाता छायाप्रति व मोबाइल नंबर आदि अभिलेख आगामी 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करवा दें ताकि उनके राशन कार्ड व यूनिटों का सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा सके।
उन्होंने बताया कि जिन राशनकार्ड धारकों द्वारा निर्धारित तिथि तक सत्यापन हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे उन राशन कार्ड धारकों का कार्ड व यूनिट निरस्त कर दिए जाएंगे जिसके लिए संबंधित राशनकार्ड धारक स्वयं उत्तरदायी होंगे।