(देहरादून)-उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानानुसार तथा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-221278,223526,229265/XXX (2)/2024/ E-33080, दिनांक 28.06.2024, 08.07.2024 व दिनांक 31.07.2024 के क्रम में स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पी०एम०एच०एस० संवर्ग में अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/ वरिष्ठ चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 के चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 3 से कॉलम सं० 4 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है: