रुद्रप्रयाग ।।उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित होने वाली हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दृष्टिगत तहसील जखोली व बसुकेदार के अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों में *धारा-144* प्रभावी रहेगी। उप जिलाधिकारी जखोली द्वारा उक्त बावत आदेश जारी किया गया है।
उप जिलाधिकारी जखोली भगत सिंह फोनिया ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि सब डिविजन जखोली/बसुकेदार के अंतर्गत आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अवधि में *धारा-144* प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं के साथ ही परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्यनजर सब डिविजन जखोली व बसुकेदार के परीक्षा केंद्रों में *धारा-144* को प्रभावी किया गया है।
परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सब डिविजन जखोली व बसुकेदार की सीमांतर्गत कुल 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें राजकीय इंटर काॅजेज रामाश्रम, राजकीय इंटर काॅलेज कैलाश बांगर, राजकीय इंटर काॅलेज पौंठी, राजकीय इंटर काॅलेज कांडा (भरदार), राजकीय इंटर कॉलेज गोर्ती, राजकीय इंटर काॅलेज लस्या, जनता इंटर काॅलेज गंगानगर, राजकीय इंटर काॅलेज क्वीलाखाल, राजकीय इंटर काॅलेज तिलकनगर, राजकीय इंटर काॅलेज घंघासू बांगर, राजकीय इंटर काॅलेज किमाणा दानकोट, राजकीय इंटर काॅलेज सिद्धसौड़, राजकीय इंटर काॅलेज बसुकेदार, राजकीय इंटर काॅलेज मणिपुर, राजकीय इंटर काॅलेज तिमली मणिपुर, जनता इंटर काॅलेज देवनगर, राजकीय इंटर काॅलेज पठालीधार, राजकीय इंटर कालेज नागजगई, राजकीय इंटर कॉलेज जयंती कोठियाड़ा, राजकीय इंटर काॅलेज पांजणा, राजकीय इंटर काॅलेज जाखाल, जनता इंटर काॅलेज देवीधार, लाटा बाबा इंटर काॅलेज शीशों व राजकीय इंटर कॉलेज त्यूंखर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में *धारा-144* प्रभावी रहेगी तथा उलंघन करने पर विधि कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।